RANCHI (रांची)। झारखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में होमगार्ड को समान कार्य का समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य का समान वेतन को लेकर झारखंड सरकार की ओर से दायर एसएलपी की सुनवाई हुई. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की डबल ने बेंच झारखंड सरकार द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के होमगार्ड जवान काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन मिलेगा. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान दिया जाए. हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.