बालिग जोड़े को साथ रहने की आजादी, माता पिता नहीं कर सकते परेशान : हाई कोर्ट

 

प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा की बालिग जोड़े को साथ-साथ रहने की स्वतंत्रता है। कोर्ट ने कहा कि –

Advertisement

1. माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो अलग जाति या धर्म के हों।

2. बालिग जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर यदि कोई परेशान करता है या धमकाता है, तो उसके अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर सुरक्षा प्रदान करें।
3. बालिग जोड़े को अपनी पसंद से साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है और उसके इन अधिकारों में हस्तक्षेप अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा।

बताते चलें कि जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर Allahabad High Court ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बालिग जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है, भले ही वो अलग-अलग जाति या धर्म के हों.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *