जन्म प्रमाणपत्र अब एकल दस्तावेज के रूप में मान्य, 1अक्टूबर से प्रभावी

RANCHI (रांची)।

जन्म प्रमाणपत्र अब एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, आधार या पासपोर्ट बनाने, शादी का रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे काम अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से कराए जा सकेंगे। इन सारे कार्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अब एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा।

 

 

संसद के मानसून सत्र में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 एक अक्टूबर से देश भर में प्रभावी है।

 

एक अक्टूबर 2023 के बाद जन्में लोगों को जन्म तारीख व जन्म स्थान साबित करने के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा।

 

शैक्षणिक संस्थान, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची आदि में भी यही मान्य होगा। इससे पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी तथा लोगों को सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक लाभों का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। यह जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गई।

Advertisement
Advertisement
Advertisement