नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने वाहन के नंबर प्लेट पर अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर रोक लगाई

काठमांडू : सुप्रीम कोर्ट ने वाहन नंबर प्लेट पर अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग न करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। नंबर प्लेट में अंग्रेज़ी शब्दों के प्रयोग से नेपाली मौलिक पहचान समाप्त होने का हवाला देते हुए लंबे समय से विरोध हो रहा था।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, भौतिक परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा परिवहन व्यवस्था विभाग को विपक्षी बनाकर यह रिट याचिका दायर की थी। इस रिट पर सुनवाई करते हुए सोमवार को न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल और कुमार रेग्मी की संयुक्त पीठ ने नंबर प्लेट पर अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया।

राउत के अनुसार अदालत ने वाहन नंबर प्लेट में देवनागरी लिपि आधारित नेपाली अक्षरों और अंकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश ने नेपाल के सभी वाहनों पर नेपाली पहचान दर्शाने वाली देवनागरी लिपि के उपयोग के संवैधानिक अधिकार को पुनः स्थापित किया है। अधिवक्ता राउत ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद इसे सकारात्मक संदेश बताते हुए कहा कि यह नेपाली जनता की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही देवनागरी लिपि को हटाकर केवल अंग्रेज़ी भाषा में नंबर प्लेट लागू करने का निर्णय अब कार्यान्वयन योग्य नहीं रहेगा।