◆बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों का उनमुखीकरण कार्यशाला सम्पन्न
GIRIDIH (गिरिडीह)। गिरिडीह अनुमंडल के सभी बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम हेतु अपने दायित्व एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु गिरिडीह सदर प्रखंड के सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। शिविर में सत्तर प्रतिभागी उपस्थित हुए। उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से समझाया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह गणेश रज़क ने किया।
प्रशिक्षण कार्यशाला में बतौर प्रशिक्षक बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक अंजलि बिन सिकदार, सरंक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत देखरेख कामेश्वर प्रसाद, बनवासी विकास आश्रम, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान से सुरेश कुमार शक्ति, प्रियंका कुमारी, रूपा कुमारी एवं बाल सरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता श्री रविंद्र कुमार भाग लिए।
प्रशिक्षण के दौरान अंजलि बिन सिकदार ने प्रतिभागियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकार और उनके कर्तव्य पर प्रकाश डाला। वहीं बाल विवाह के अनुष्ठान पर रोक लगाना, बाल विवाह अधिनियम के उपबंधों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कैसे करें आदि की भी जानकारी दी।
वहीं सुरेश कुमार शक्ति ने बाल विवाह क्या है? बाल विवाह कानूनी रूप से बैध है या अबैध। बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत कौन कर सकता है। बाल विवाह की शिकायत कहाँ और कैसे करें? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की दिशा और दृष्टि की जानकारी उपस्थित लोगों को दी।
जबकि कामेश्वर प्रसाद ने बाल विवाह की शिकायत करने हेतु निःशुल्क फोन सेवा, चाइल्ड हेल्फ लाइने 1098 के बारे में तथा शिकायत मिलने पर रेस्क्यू टीम का गठन, बाल कल्याण समिति की भूमिका, बच्चों से जुड़े पूनर्वास कार्यक्रम के बारे में बताया।
कार्यक्रम के अंत मे बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम हेतु सकारात्मक कदम उठाने हेतु शपथ दिलवाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।