राजधानी रांची में सुबह 9 से रात 10 बजे तक धारा 144 लागू

RANCHI (रांची)। राजधानी राँची में 31 जनवरी को सुबह 9 से रात 10 बजे धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला जनसंपर्क अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी. सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होने की संभावना को लेकर धारा 144 लागू की गई है.

बता दें कि बुधवार 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे सीएम दफ्तर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी.

इन जगहों पर होगी धारा 144

▪️मुख्यमंत्री आवास के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
▪️राजभवन के चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
▪️प्रवर्तन निदेशालय, डोरण्डा, रांची के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में

किन किन चीजों पर होगी पाबंदी

▪️बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना.

▪️किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना.

▪️किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना .

▪️बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.

▪️यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा.

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