Giridih (गिरिडीह)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा रविवार को केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत -सह- विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव सौरव कुमार गौतम के मार्गदर्शन में आयोजित इस जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली सयद नजमुल हसन एवं सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली रविकांत शर्मा, पुरुषोत्तम कुमार, रंजीव कुमार रंजीव उपस्थित थे।
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बंदियों को दिए जाने वाले विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। बताया गया कि हर महीने जेल अदालत का आयोजन किया जाता है। वैसे बंदीगण जो स्वयं के खर्च पर अपना अधिवक्ता रख पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देश पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तहत अधिवक्ताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो उन बंदियों के केस में संबंधित न्यायालय में निरंतर पैरवी करते हैं।
इस दौरान जेल में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर्स, जेल पीएलबी को यह निर्देश दिया गया कि कारा में बन्द आम बंदियों से संपर्क में रहें, यदि किन्हीं को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार को ईमेल आईडी तथा कार्यालय में भेजें। उन बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने मे जेल पीएलबी एवं जेल कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही।